मुंबई / मायानगरी की तुलना POK से करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अब अंधेरी कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, ये अर्जी अली कासिफ खान नाम के वकील ने दर्ज की है, जिन्होंने कंगना के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया है, उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि कंगना ने अदालत के प्रति दुर्भावनापूर्ण और अपमान जनक ट्वीट कर ‘पप्पू सेना’ की संज्ञा दी है, ये न्यायपालिका का घोर अपमान है, अर्जी में कंगना पर राजद्रोह और दो धर्मों के बीच तनाव भड़काने का मामला दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है, मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
जानकरी के मुताबिक इससे पहले महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बॉलीवुड की ‘पंगा गर्ल’ कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, इनपर कथित तौर पर अपने ट्वीट और इंटरव्यू के जरिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप है। मोहम्मद साहिल अशरफ अली सैय्य नाम के एक शख्स ने कंगना के खिलाफ मुंबई की बांद्रा कोर्ट में अर्जी लगाते हुए कहा था कि कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए बॉलीवुड में हिंदू-मुस्लिम समुदाय में झगड़ा कराने की कोशिश करती हैं।
उनका कहना है कि कंगना दोनों समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में कंगना पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप हैं जिसके चलते बांद्रा कोर्ट में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। जबकि कोर्ट के आदेश के बाद कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया था। कंगना ने एक ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा था, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में पप्पू सेना को मेरे अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे ज्यादा याद मत करो, मैं वहां जल्द आऊंगी ।
बताया जाता है कि मुंबई से पहले कंगना पर कर्नाटक में भी एफआईआर दर्ज हुई है, उनपर किसानों का अपमान करने का आरोप लगा था। कंगना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 108, 153ए और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि देश में किसान बिल के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के लेकर कंगना रनौत ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था- जिन लोगों ने सीएए के खिलाफ गलत जानकारी फैलायी थी, जिसकी वजह से दंगे हुए, अब वही लोग किसान बिल को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं और देश में आतंक पैदा कर रहे हैं। वे आतंकवादी हैं। बाद में ये ट्वीट कंगना के एकाउंट से डिलीट भी कर दिया गया था।