दिल्ली / भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए एक अहम फैसला लिया है | आरबीआई ने एक जनवरी 2021 से चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने की बात कही है | पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए महत्वपूर्ण ब्योरे के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी | इस सिस्टम में चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्योरा देना होगा |
इसमें तारीख, लाभार्थी के नाम, प्राप्तकर्ता (पेई) और राशि के बारे में जानकारी देनी होगी | इस ब्योरे का चेक के भुगतान के लिये प्रस्तुत करने से पहले मिलान किया जाएगा | अगर कोई विसंगति पाई जाती है, उसकी जानकारी भुगतानकर्ता बैंक और प्रस्तुत करने वाले बैंक को दे दी जाएगी | इसे दुरूस्त करने के लिये कदम उठाये जाएंगे | आरबीआई के मुताबिक इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक पर निर्भर करेगा |
हालांकि, बैंक 5 लाख रुपये और उससे ऊपर की राशि वाले चेक के लिये यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं | केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये सिस्टम एक जनवरी 2021 से लागू होगा | बैंकों से इस बारे में ग्राहकों को एसएमएस के जरिये जागरुक करने को कहा गया है | इसके साथ ही बैंक अपनी शाखाओं, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पर इसकी पूरी जानकारी देंगे |