सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका

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दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अदालत की अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। 

दरअसल भगोड़े कारोबारी माल्या ने शीर्ष न्यायालय के नौ मई 2017 के उस आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उसे न्यायिक आदेशों को दरकिनार कर अपने बच्चों के खातों में चार करोड़ अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने पर अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया गया था।