सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा के लिए विदेश में एग्जाम सेंटर की अनुमति वाली याचिका की खारिज

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दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2020 परीक्षा के लिए विदेश में परीक्षा केंद्रों की अनुमति देने की याचिका को रद्द कर दिया है | अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से विदेश में रहने वाले छात्रों को वंदे भारत की उड़ानों के माध्यम से भारत अनुमति दी जानी चाहिए |

अदालत का कहना है कि क्वारंटीन रहने के मापदंड अनिवार्य हैं लेकिन याचिकाकर्ताओं को छूट लेने के लिए राज्य के अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति है |

इससे पहले केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पोस्टपोंड नहीं हो रही है| नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक JEE (Main)के पेपर 1 से 6 सितंबर तक और NEET (UG) की परीक्षा 13 सितंबर को ही होगी | एनटीए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर निरस्त की गई याचिकाओं के बाद अब परीक्षाएं स्थगित करने का कोई कारण नहीं है |

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोरोना वायरस प्रकोप का हवाला देते हुए दोनों प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी थी | अदालत ने कहा कि वायरस के प्रकोप के बावजूद जीवन गुजर रहा है और सितंबर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फैसले में दखल देकर वह छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकता है |

कोरोना वायरस के चलते NEET और JEE मेन परीक्षाओं को दो बार स्थगित किया जा चुका है |पहले ये परीक्षाएं मई में होनी थीं, जिन्हें बाद में जुलाई में करवाने का फैसला किया गया| हालांकि संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर NEET और JEE मेन की परीक्षाएं सितंबर में कराने का फैसला किया गया| अब JEE मेन की परीक्षाएं एक से छह सितंबर और NEET की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है |