गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियम होंगे सख्त, ”फॉर्म 20” में संशोधन करने की तैयारी, मोदी सरकार ने उठाया ये कदम

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दिल्ली / आने वाले वक्त में नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त हो सकते हैं | दरअसल, केंद्र सरकार गाड़ी के मालिकाना हक के लिए जरूरी ”फॉर्म 20” में संशोधन करने की तैयारी में है | जानकरी के मुताबिक सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है | इस नोटिफिकेशन के जरिए फॉर्म 20 में संशोधन के लिए सुझाव मांगे गए हैं | 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि “यह मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि लोग गाड़ी के रजिस्‍ट्रेशन में मालिकाना हक सही ढंग से नहीं दर्ज कराते हैं |” उन्होंने बताया कि मालिकाना हक के प्रकार को स्पष्ट उल्लेख करने के लिए फॉर्म 20 में संशोधन का प्रस्ताव है | 

उदाहरण के लिए स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, परमार्थ न्यास, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, एक से अधिक मालिक, पुलिस विभाग आदि जैसे विस्तृत स्वामित्व प्रकार को स्पष्ट करने के लिये संशोधन करने का प्रस्ताव है | संशोधन के जरिए ये सुनिश्चित हो सकेगा कि मोटर वाहनों की खरीद / स्वामित्व / संचालन के लिये सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजन को जीएसटी और अन्य रियायतों का लाभ दिया जा रहा है | बताया जाता है कि बीते कुछ समय से सरकार ने लगातार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के कई नियमों में संशोधन किया है |

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