नीट और जेईई मेन परीक्षा कैंसल करने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सब रोक कर साल यूं ही बर्बाद होने दें?, परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित तिथि को

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दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है | जस्टिस अरुण मिश्रा कि पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए सख्त लहजे में कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए? याचिका में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सितंबर में प्रस्तावित जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाओं को टालने की मांग की गई थी | मामले की सुनावाई जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने की | जेईई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित होनी हैं वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी | 

11 राज्यों के छात्रों ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 महामारी के मामलों की संख्या के मद्देनजर जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी | याचिका में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तीन जुलाई की नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया गया था | इन नोटिसों के माध्यम से ही एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य, अप्रैल, 2020 और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सितंबर में कराने का निर्णय लिया है | याचिका में प्राधिकारियों को सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद ही इन परीक्षाओं को आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था |