छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के आरोपी आईएएस अधिकारी को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, जांजगीर के पूर्व कलेक्टर रहते एक महिला के साथ दुष्कर्म को लेकर दर्ज किया गया था दफा 376

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बिलासपुर / दुष्कर्म के मामले में आरोपी बनाये गए जांजगीर जिले के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक को आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत स्वीकृत हो गई | हाईकोर्ट में न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल ने सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दी। इस मामले में याचिकाकर्ता शशांक ठाकुर और आशुतोष पांडेय तथा हिमांशु सिन्हा ने आरोपी जनक पाठक की ओर से पैरवी की |

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उन्होंने इस मामले में न्यायालय के समक्ष कई तथ्य रखे | बचाव पक्ष ने कहा कि एफआईआर में जो कहा गया है वह भी विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता इसलिए याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। पीडि़ता पक्ष की ओर से सरफराज खान ने और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता रंजन तिवारी ने आरोपी को जमानत दिए जाने पर अपनी आपत्ति जताई थी।