नई दिल्ली / कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण और आगामी चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इसके साथ-साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज भी पोस्टल बैलट का इस्तेमाल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ये फैसला बिहार चुनावों को देखते हुए लिया गया है।
देश में हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं।कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनावों में पोस्टल बैलेट के लिए मतदाताओं की आयु सीमा कम कर दी गयी है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों को भी मुश्किल समय में वोटिंग राइट दिया जा रहा है।
भारत में कोरोना वायरस के मामलों के बीच अब बिहार ऐसा पहला राज्य होगा, जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार के मतदाता संशोधित नियमों से सबसे पहले लाभान्वित होंगे। इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था। इसके अलावा मौजूदा व्यवस्था में सेना, अर्ध सैनिक बलों के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों व निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही डाक मतपत्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त है।