बड़ी खबर : लॉक डाउन के मद्देनज़र उद्योगपतियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सैलरी भुगतान को लेकर उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न हो, नियोक्ता और कर्मचारी आपस में समझौता करें, पढ़े अदालत का निर्देश

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दिल्ली वेब डेस्क / देश में कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण मजदूरों और उद्योगों की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है | शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मजदूर और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न हो।

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कोर्ट ने कहा कि सैलरी भुगतान को लेकर नियोक्ता और कर्मचारी आपस में समझौता करें। वहीं, इस मामले को लेकर जुलाई के आखिरी हफ्ते में फिर से सुनवाई की जाएगी। इस केंद्र को भी नोटिस जारी किया गया है | उसे जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक़्त दिया गया है |