बीजेपी नेता संबित पात्रा को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत , पुलिस को नो कोरेसिव एक्शन का आदेश , कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक , शासन से 4 हफ्ते में मांगा जवाब  

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बिलासपुर /  बीजेपी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा को गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिल गई है | हाईकोर्ट ने पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही शासन से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। रायपुर और भिलाई में पात्रा के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने FIR दर्ज कराई गई थी। पात्रा को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने अब उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस ने 10 मई को पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। रायपुर पुलिस ने संबित पात्रा को तीन बार नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने बुलाया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की दलील देकर बयान देने वह नहीं पहुंचे।संबित पात्रा की ओर से वकील शरद मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नो कोरेसिव एक्शन का आदेश दिया है।  हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल अब रायपुर पुलिस किसी तरह का नोटिस संबित पात्रा को नहीं भेज सकेगी। लेकिन इससे पहले तक सिविल लाइन पुलिस ने तीन नोटिस जारी किया है। संबित को पहले 20 मई फिर 2 जून और अब 8 जून को थाने में हाजिर होने को कहा गया। हालांकि अभी तक वे एक भी बार पेश नहीं हुए।