कन्टेनमेंट जोन स्कूलपारा को छोड़कर शेष क्षेत्र में अतिआवश्यक प्रतिष्ठान एवं सेवाएं प्रतिबंध से बाहर

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कोरिया / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सत्य नारायण राठौर के द्वारा जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर स्थित स्कूलपारा में होम क्वारेंटाइन किये गये मरीज का जांच रिपोर्ट पाजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसके आस पास के 1 कि.मी. की परिधि क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है।
कलेक्टर द्वारा स्कूलपारा के आस पास के 01 किमी. परिधि क्षेत्र में पूर्व दिशा में जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर, पश्चिम दिशा में सुदीप अग्रवाल सुजुकी शो रूम बैकुण्ठपुर, उत्तर दिशा में ई0एल0चर्च बैकुण्ठपुर तथा दक्षिण दिशा में डबरीपारा शर्मा फर्नीचर दुकान बैकुण्ठपुर की सीमा तक पूर्णतः लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है।

कलेक्टर राठौर ने कंटेनमेंट जोन स्कूलपारा को छोडकर शेष क्षेत्र में अतिआवश्यक प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखे हैं। जिसके अंतर्गत कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

इसी तरह खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंण्डारण एवं परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयत्र (मिल्क प्लांट), न्यूज पेपर हॉकर सुबह 7.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक, मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें तथा सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, आवश्यक शासकीय सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों एवं खान को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों, जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। समस्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति सुबह 7.00 से सायं 7.00 बजे तक रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। पूर्व में जारी शेष आदेश तथा शर्तें यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।