Monday, September 23, 2024
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लॉकडाउन – 05 में बड़ी रियायत, बिना पास अब एक राज्य से दूसरे राज्य आवाजाही की मंजूरी , देश में जन जीवन सामान्य बनाने की ओर बढे सरकार के कदम

दिल्ली वेब डेस्क / कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर हालात को सामान्य बनाने का प्रयास किया गया है | हालांकि लॉकडाउन-5 को 1 जून से 30 जून तक जारी रखने का फरमान जारी किया गया है | आदेश के तहत लॉकडाउन-5  तीन अलग-अलग फेज में खुलेगा | कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है | लॉकडाउन के पांचवें चरण में होटल, रेस्टोरेंट, सैलून और धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति मिली है |  वहीं, लोग अब एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकेंगे | इसके लिए कर्फ्यू पास या किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी | यह जनता को राहत देने वाला फैसला है |  

गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, लोग और सामानों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा | इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी | राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा | राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे | यात्रा करने वालों को इसका पालन जरुरी किया गया है | 

लॉकडाउन 4.0 तक लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए डीएम से इजाजत लेनी पड़ती थी | अगर किसी को दूसरे राज्य जाना होता था तो उसे कर्फ्यू पास बनवाना होता था | हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़ों लोगों को इसमें छूट मिली थी | सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए, लोगों के आवागमन पर रात को कर्फ्यू लागू रहेगा | हालांकि, कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी | पहले ये रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक थी | 

नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे |  जानकारी के अनुसार पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां अब चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी | पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई |  यही नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा | दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे | हालांकि पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी | इसमें , अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को शामिल किया गया है | माना जा रहा है कि सरकार तीसरे फेज में इस पर फैसला ले सकती है | 

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