दिल्ली वेब डेस्क / देश भर में लॉकडाउन 4 आज यानी 18 मई से लागू कर दिया गया है | राहत की खबर यह है कि इस बार रेड जोन में भी ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान की आपूर्ति करने की इजाजत दी गई है | हालांकि कंपनियों को अभी राज्य सरकारों के स्पष्ट निर्देश का इंतजार है | गृह मंत्रालय ने 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में विशेष तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं निषेध क्षेत्रों में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही अनुमति दी गयी है। निषेध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित करने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को दे दिया गया है। इस संबंध में अमेजन और फ्लिपकार्ट को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला है।
असल में केंद्र सरकार ने अब लॉकडाउन 4 के दौरान रेड, ओरेंज, ग्रीन जोन निर्धारित करने का फैसला भी राज्यों पर छोड़ दिया है | साथ ही बफर और कंटेनमेंट जोन और बनाए गए हैं. गृह मंत्रालय के निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि जिन चीजों पर प्रतिबंध है उनके अलावा बाकी सभी कारोबार या गतिविधियां चलाई जा सकती हैं | ई-कॉमर्स सेवा को इस बार प्रतिबंध वाली सूची में नहीं रखा गया है, और सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही इन पर प्रतिबंध होगा | कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकती है |
पेटीएम मॉल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवास मोठे ने कहा कि सरकार के इस कदम से कंपनी को रेड जोन में पड़ने वाले अधिकतर बड़े शहरों के कई इलाकों में डिलिवरी करने में मदद मिलेगी | वहीं स्नैपडील के प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय के दिशानिर्देशों से देश के अधिकतर इलाकों में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी | ई-कॉमर्स कंपनियां सोमवार से अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार हैं | हालांकि उन्हें इस संबंध में राज्यों के दिशा-निर्देशों को भी इंतजार है जो आज किसी भी समय मिल सकते हैं |