दिल्ली वेब डेस्क / देशभर में लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी गई है | इसकी मियाद को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है | देश में लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से 31 मई तक होगा यानि 14 दिनों का रहेगा | इस अवधि में देश में सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज और जिम बंद रहेंगे | साथ ही 31 मई तक मेट्रो और हवाई सेवा का भी परिचालन शुरू नहीं होगा | लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा | देखे न्यूज़ टुडे की इस सूची पर
क्या खुलेगा
-स्कूलों और शैक्षिणिक संस्थाओं में ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी |
-स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा |
-स्टेडियम प्रेक्टिस के लिए खोले जाएंगे |
-सरकारी दफ्तर खुलेंगे |
-सरकारी कैंटीन चलती रहेगी |
– कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आपसी सहमति से बसें जा पाएंगी |
ये रहेगा बंद
-हवाई उड़ानें बंद रहेंगी |
-मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी |
-स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे |
-होटल-रेस्तरां बंद रहेंगे |
-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम पहले की तरह बंद रहेंगे |
-धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी |
फ़िलहाल राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे तय करेंगे कौन सा इलाका किस जोन में है | अर्थात ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय करने की जवाबदारी राज्यों के कंधे पर डाल दी गई है | स्वास्थ्य मंत्रालय के पैमानों के मुताबिक कौन सा इलाका किस जोन में होगा इसको लेकर राज्य सरकार फैसला लेगी और जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसको मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है | इसके अलावा मोबाइल में आरोग्य सेतू एप होना जरूरी है | केंद्र की गाइडलाइन में कहा गया है कि किस राज्य में कौन सी दुकानें खुलेगा और कौन सा बंद रहेगा इसको लेकर राज्य सरकार फैसला करेगी | सैलून पर भी राज्य सरकार को फैसला लेना होगा |