निष्क्रियता बरतने और ओव्हर रेट की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के मामले में आबकारी आयुक्त ने तीन उप निरीक्षक को किया निलंबित | आबकारी आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह का सख्त निर्देश तय सीमा से अधिक रेट में बिकेगी शराब तो तो प्लेसमेंट एजेंसियों पर गिरेगी गाज |

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राज्य सरकार ने आबकारी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि देशी और विदेशी शराब दुकानों में तय सीमा रेट से अधिक रेट पर शराब की बिक्री किसी भी स्थिति में ना होने पाए । आबकारी आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आबकारी भवन में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली । इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि तय सीमा से ज्यादा रेट में शराब बेचने की शिकायतें मिलने पर त्वरित जांच करते हुए संबंधित प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए । उन्होंने यह भी कहा कि जिन आबकारी निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र की दुकानों में ज्यादा कीमत पर शराब की बिक्री होगी, उनके खिलाफ भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । आबकारी आयुक्त ने कहा कि इसे ध्यान में रखकर ये अधिकारी पूरी गंभीरता से अपने कार्य क्षेत्र की दुकानों की नियमित जांच के साथ-साथ और छापामार शैली में भी जांच अभियान जारी रखें ।  बताया गया कि शराब दुकानों में कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा  कड़ी निगरानी की जा रही है । सभी शराब दुकानों की सघन जांच और तेज कर दी गई है ।


तीन आबकारी उप-निरीक्षक स्पेंड 

देशी एवं विदेशी शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक दर पर शराब के विक्रय की शिकायत पर आबकारी आयुक्त द्वारा रायपुर, दुर्ग और सरगुजा जिले के तीन आबकारी उप-निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है । कार्यालय आबकारी आयुक्त से जारी आदेश अनुसार उपायुक्त आबकारी कार्यालय जिला रायपुर के आबकारी उप-निरीक्षक अल्ताफ खान, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला-दुर्ग के आबकारी उप-निरीक्षक निधीष कोष्ठी और कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला सरगुजा के आबकारी उप-निरीक्षक रंजीत गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । इन सबके खिलाफ निष्क्रियता बरतने और ओव्हर रेट पर बिक रही शराब को रोक नहीं लगाने की शिकायत मिल रही थी । आज आबकारी आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों के साथ शिकायतों को लेकर समीक्षा भी की । संबंधितों का नियंत्रण अपने प्रभार क्षेत्र में शिथिल होने और उनका यह कृत्य शासकीय कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक होने के साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल होने और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय होने पर इनके विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है ।


लाखों की शराब जब्त, 889 गिरफ्तार

लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश के सभी 27 जिलों में अवैध शराब की शिकायतों पर आबकारी विभाग के जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों द्वारा एक हजार 703 छापे मारे गए । इन छापों में 939 प्रकरण दर्ज करते हुए आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 889 लोगों को गिरफ्तार किया गया । आबकारी अधिकारियों ने बताया कि सम्पूर्ण कार्रवाई में अवैध शराब के साथ-साथ अवैध महुआलाहन और अवैध मदिरा परिवहन में संलिप्त एक दर्जन वाहन भी जब्त किए गए । इन सभी जब्तशुदा सामग्री का बाजार मूल्य 18 लाख 85 हजार 251 रूपए है । बैठक में बताया गया कि विगत दस मार्च से 31 मार्च तक चलाए गए छापामार अभियान में दर्ज इन प्रकरणों में कुल तीन हजार 359 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसका बाजार मूल्य लगभग छह लाख 07 हजार 701 रूपए है । इसमें से लगभग तीन हजार 111 बल्क लीटर अवैध शराब छत्तीसगढ़ राज्य की और 249 बल्क लीटर अन्य राज्यों की है । इस अवैध शराब के साथ ही 24 हजार 165 किलोग्राम महुआलाहन भी जब्त किया गया । बाजार में इसकी कीमत तीन लाख रूपए से अधिक हैं । छापामार अभियान में जब्त किए गए एक दर्जन वाहनों का बाजार मूल्य नौ लाख 72 हजार रूपए है । समीक्षा बैठक में वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग के विशेष सचिव ए.पी. त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।आबकारी आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बैठक में अधिकारियों को सभी जिलों में जिला स्तरीय कण्ट्रोल रूम और राजधानी रायपुर के आबकारी भवन स्थित राज्य स्तरीय कण्ट्रोल रूम को लगातार चालू रखने के निर्देश दिए |