Friday, September 20, 2024
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लॉकडाउन : केंद्र सरकार के दुकान खोलने के आदेश पर क्यों है कन्फ्यूजन, सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दूर किया भ्रम, अंतिम फैसला राज्यों पर होगा निर्भर, हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन्स में नहीं लागू होगी छूट

दिल्ली वेब डेस्क /  कोरोना लॉकडाउन के बीच दुकान खोलने के मुद्दे पर पर काफी लोगों में भ्रम की स्थिति है। कई जगहों पर उन दुकानों के भी खोल जाने की सूचना है, जिन्हें अनुमति नहीं मिली है। यही वजह है कि दुकानों के खुलने को लेकर भ्रम दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, शहरी इलाकों के लिए कहा गया है कि सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण आदेश में कहा गया है कि शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।

गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश में कहा गया है कि मार्केट में स्थित दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दरअसल, यह भ्रम पैदा हो गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अब कुछ भी खरीदा जा सकता है। मगर अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।

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नए आदेश में खास तौर पर कहा गया है कि जैसा कि समेकित संशोधित दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, इन दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो, जिन्हें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी किसी भी शहरी या ग्रामीण इलाके वाले हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी।

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