आज से क्या – क्या खुलेगा ? और क्या रहेगा बंद, जानिए, आपके इलाके में कहाँ शुरू होगी चहल – कदमी, देखे एक नज़र

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दिल्ली वेब डेस्क / आज 20 अप्रैल से केंद्र सरकार की नई गाइड लाइन के तहत लॉक डाउन में रियायत का दौर शुरू होगा | इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से 16 अप्रैल को कुछ गाइड लाइन जारी की गई थी जिनमें स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि कृषि क्षेत्रों से जुड़े कार्य चालू रहेंगे | बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्राइवेट गार्ड, किसानों से जुड़े हर तरीके के काम, आनलाइन जरूरी सामान डिलेवरी हो सकेगी | पहले जरूरी सेवाएं ही थीं छूट के दायरे में लेकिन अब छोटे उद्योग, छोटे काम से जुड़े लोग, छोटी दुकानें और आम जरूरत से जुड़े व्यवसायिक संस्थान शामिल है | 

ग्रामीण इलाकों को खास खयाल रखा गया है इसीलिए वहां पर मनरेगा, कंसट्रक्शन, छोटी प्रोडक्शन यूनिट, ईंट बनाने का काम, वहां पर जरूरत से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई |  ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्रियों के भी खोलने की अनुमति दी गई है | कर्मचारियों से काम की आड़ में कोरोना वायरस खतरे के मापदंडों का उल्लंघन न हो इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं, ये नियम फैक्ट्री और वर्क प्लेस के लिए हैं इसका पालन न होने की सूरत में सजा का प्रावधान हैं | मास्क पहनना अनिवार्य होगा और थूकने पर पाबंदी है | 

यातायात के मामले में आप चार पहिया गाड़ी यानी जीप – कार में ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति बैठ सकेगा, जबकि दोपहिया वाहनों पर केवल राइडर बैठ सकेगा | यही नहीं जिन लोगों को क्वॉरेंटाइन किया गया है | अगर वह उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो आईपीसी की धारा 188 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी | जिला मजिस्ट्रेट को भी कहा गया है कि वे कड़ाई से नियमों का पालन कराएं | 

केंद्र सरकार ने संक्रमण के मद्देनज़र तीन कैटिगिरी तय की है | इसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की व्याख्या की गई है | तमाम राज्यों से कहा गया है कि इसी कैटिगिरी के तहत वे लॉक डाउन में रियायत दे सकते है | आज से इसी आधार पर जनजीवन की शुरुआत हो रही है |

 लॉक डाउन के दूसरे चरण में 20 अप्रैल से ग्रामीण और दूरदराज इलाकों के लोगों को राहत देने के लिए छोटे वित्तीय संस्थानों के भी संचालन की अनुमति सरकार ने दी है | इसमें कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शामिल हैं जो कि मिनिमम स्टाफ के साथ आपरेट कर सकेंगी | 

ग्रामीण इलाकों में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के काम की भी अनुमति सरकार ने दी | इसके अलावा बैंबू कोकोनट ट्राइबल इलाकों में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़े कामों की भी अनुमति दी गई है | लाक डाउन के दौरान ई कामर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई कर सकेंगी | वहीं गैर जरूरी सामानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा | ऑनलाइन कारोबार पर रोक जारी रहेगी | 

आज से दिहाड़ी मजदूर को बड़ी राहत मिली है | लॉक डाउन के दूसरे चरण में जिन कामों में रियायत दी गई है, उन कार्यों में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है | हालाँकि राज्य सरकार को उचित लगता है तो ये मजदूर कार्य कुछ शर्तों के साथ होगा |

इसमें इनके स्वास्थ्य की पूरी जांच होनी चाहिए | यही नहीं  मजदूरों का प्रदेश के बाहर इनका पलायन नहीं होना चाहिए | यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार अपने-अपने इलाकों में जरूरत के हिसाब से निर्णय ले सकेंगी | हॉटस्पॉट और इन इलाकों में यह गाइड लाइन प्रभावी नहीं होंगी |