छत्तीसगढ़ में एस्मा, राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली समेत 10 सेवाओं पर एस्मा लागू, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, देखे आर्डर  

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रायपुर वेब डेस्क / छत्तीसगढ़ में कोरोना के संकर्मित मरीजों की संख्या को देखत हुए प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है | बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में एस्मा लगा दिया है । जिन विभागों के लिए यह आदेश जारी हुआ हैं, वह विभाग और अधिकारी, कर्मचारी अब स्वास्थ्य विभाग की अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग शामिल किये गए है | 

आदेशनुसार स्वास्थ्य विभाग की जिन ईकाईयों के लिए एस्मा लागू की गई है, उसमें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी अन्य संस्थाएं हैं । राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979(क 10 सन 1979 की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो) को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से एस्मा प्रदेश में लागू कर दिया है। जिन विभागों और संस्थानों के अलावे कर्मचारियों पर इस आदेश का असर होगा, उनमें

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    _ समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं
    –  डाक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी
   –  स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता
    – मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन
    – दवाईयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण
    –  एंबुलेंस सेवाएं,
    – पानी एवं बिजली की आपूर्ति
    –  सुरक्षा संबंधी सेवाएं
    –  खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन
   – बीएमड्ब्ल्यू प्रबंधन