इंदौर में दैनिक जीवन की आवश्यक एवं बुनियादी आवश्यकताओं वाली सभी सामग्री होंगी उपलब्ध , जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं – कलेक्टर जाटव

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इंदौर वेब डेस्क / कोरोना वायरस के नियंत्रण के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव द्वारा द्वारा 144 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जिले में निषेधज्ञा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के क्रियान्वयन के लिये लगातार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा चेकिंग कर कार्यवाही की जा रही है। 

कलेक्टर जाटव ने स्पष्ट किया है कि कर्फ्यू आदेश के क्रियान्वयन के दौरान जरूरी सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के आने जाने पर रोक नहीं है,  नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं के तहत पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, नगर निगम, रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी अधिकृत पासधारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट विद्युत मण्डल, इंटरनेट, डाकतार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय संस्था एवं उनमें कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों व अन्य अमला, किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा, लोक शांति या अन्य शासकीय कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों पर रोक नहीं है। 

इसी तरह आवश्यक वस्तुओं की घर पहुंच सेवा, होम डिलेवरी में लगे कर्मचारी तथा रसोई गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, दवा दुकानें, केमिस्ट और फार्मेसी की दुकानें, जीवन रक्षक वस्तुएं, समस्त प्रकार के ईंधन परिवहन के साधन एवं भंडारण डिपो, खाद्यान, दाल, खाद्य तेल, अन्य कोई भी खाद्य सामग्री की निर्माण ईकाईयां, दवा सेनेटाईजर, मास्क एवं चिकित्सीय उपकरण, दवा में उपयोग लायी जा रही कच्ची सामग्री एवं उक्त प्रतिष्ठानों, निर्माण ईकाईयों में कार्यरत कर्मियों एवं निर्मित सामग्री अथवा उत्पाद, कच्ची सामग्री पर लागू नहीं होंगे। जरूरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जेल में तैनात कर्मचारी, जल सेवा, विद्युत विभाग, उचित दर दुकान, वेतन तथा लेखा विभाग, बैंकों में कार्यरत खजांची तथा एटीएम से संबंधित कर्मी, समस्त बैंक एटीएम, पेट्रोल-डीजल पम्प, सीएनजी पम्प भी खुले रहेंगे। खानपान की वस्तुएं व किराना, फल, सब्जी, दूध, बेकरी, मांस-मछली इत्यादि, दूध डेयरी, किराना व केन्द्रीय भण्डार में कार्य करने वाले कर्मी, पेट्रोल पम्प, एलपीजी एजेंसी, उनके गोडाऊन या उनमें भण्डार यातायात में संलग्न कर्मचारी, जानवरों व पशुओं के लिए चारा, पेट शॉप, एयरलाइंस का स्टाफ, पायलेट इत्यादि, रेल मंत्रालय के समस्त अधिकारी-कर्मचारी, स्मार्ट सिटी के कर्मचारी जिन्हें स्मार्ट सिटी द्वारा पास जारी किये गये हैं, पर रोक नहीं है।

 जाटव ने बताया कि दैनिक जीवन की आवश्यक, बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे – सब्जी, ब्रेड, अनाज, दूध, डेयरी एवं किराने का सामान्, पेयजल, जीवन रक्षक वस्तुएं आदि की दुकानें, आउटलेट 26 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक प्रात: 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि उन्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कर्फ्यू का पालन करें और अपने घर पर ही रहें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें।