रायपुर वेब डेस्क / छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का खौफ ख़त्म करने, संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नगरीय प्रशासन सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों, आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र लिखा हैं | नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत स्थित सभी सार्वजनिक पुस्तकालय (लाइब्रेरी) तथा शासकीय, अर्धशासकीय और निजी व्यायाम शाला (जिम), तरणताल (स्वीमिंग पुल) एवं वाॅटर पार्क अनिवार्य रूप से 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे।
नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. ने नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषद-नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि इस निर्देश का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाए।
केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र 31 मार्च 2020 तक तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। इस अवधि में हितग्राहियों को प्रावधान अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा। वजन त्यौहार एवं पोषण अभियान अंतर्गत पोषण पखवाड़ा के कार्यक्रमों को आगामी आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने विभागीय आयुक्त, सभी संभागीय संभागायुक्तों, कलेक्टरों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है।