रायपुर | छत्तीसगढ़ में 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त डॉ.कमलप्रीत सिंह ने छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टरों को पूर्व वर्षो की ही भांति 15 मार्च को राज्य में विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। समस्त कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में उपभोक्ता दिवस पर आम लोगों में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा गया है। खाद्य विभाग के आयुक्त द्वारा जारी पत्र के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी के लिए स्कूलों एवं महाविद्यालयों में कैम्प का संचालन कर छात्र-छात्राओं के साथ आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दी जाए। जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा उपभोक्ता विवादों से संबंधित जारी महत्वपूर्ण आदेशों की जानकारी प्रचार माध्यमों के जरिए दी जाए। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश, सदस्यों, अधिवक्ताओं एवं स्वयं सेवी संगठनों तथा शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यशाला के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकारों के साथ-साथ उपभोक्ता विवादों के निराकरण की विद्यमान प्रक्रिया की जानकारी दी जाए।
जारी पत्र के अनुसार उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों की खरीदी करते समय किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए तथा उत्पादकों द्वारा किन-किन तथ्यों का अपने उत्पाद की पैकिंग में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी आम उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। इसके लिए नापतोल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ऑयल कम्पनियों के प्रतिनिधियों, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विज्ञान के शिक्षकों के सहयोग से प्रदर्शनी लगाने को कहा गया है। जिसमें दैनिक उपयोग में आने वाली अपमिश्रित, नकली वस्तुओं के पहचान करने के सरल तरीकों की जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाएगी। प्रदर्शनी में उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी वाले पाम्पलेट, हैंडबिल उपभोक्ताओं को निःशुल्क रूप से वितरित किया जाएगा। खाद्य सचिव ने सभी कलेक्टरों से उपभोक्ता दिवस का आयोजन में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन विभाग को तथा उसकी प्रति खाद्य संचालनालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश पत्र में दिए हैं।