नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा  

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बिलासपुर / नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोपी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है | कोर्ट ने आदेश में कहा कि पिता, जिस पर पुत्री का सुरक्षा करने का दायित्व है, यदि वह ही रक्षक की बजाय भक्षक बन जाय तो यह समाज के लिए बहुत सोचनीय है, इसमें कठोर दंड अनिवार्य है | घटना बिलासपुर जिले की है | यहां 14 वर्ष की नाबालिग लड़की 17 जुलाई 2018 को घर के आंगन में अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी। उसकी मां काम पर गई थी। इसी दौरान दोपहर करीब 3 बजे उसका पिता शराब के नशे में आया और बेटी को अंदर कमरे में लेकर गया | इसके बाद  उसे पकड़कर बिस्तर में गिरा दिया और फिर जबरदस्ती दुष्कर्म करने लगा | इस दौरान बेटी संबंधो का हवाला देते हुए हाथ जोड़कर मिन्नते करती रही पर वहशी पिता ने उसकी एक नहीं सुनी | बल्कि उसे जान से मारने की धमकी देते हुए बलात्कार करता रहा | पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर घटना की जानकारी अपनी माँ को दी | इसके बाद दूसरे दिन माँ के साथ थाने जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई |  

पुलिस ने इस मामले में नाबालिग के पिता के खिलाफ धारा 376(2)(च) 506 एवं पाॅक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश एफटीसी विवेक कुमार तिवारी के कोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को उन्होंने इस मामले पर फैसला दिया। कोर्ट ने आरोपी पिता को धारा 506 में तीन साल की कैद, 1000 अर्थदंड, 376 (2)(च) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक साल व तीन साल का क्रमशः अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।