इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी सहित 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज , भाजपा कार्यालय से रेसीडेंसी कोठी तक बिना अनुमति निकाली थी रैली   

0
8

वेब डेस्क इंदौर। भाजपा कार्यालय से रेसीडेंसी कोठी तक बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया और नगर अध्यक्ष गोपी नेता सहित 350 लोगों पर संयोगितागंज पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारवार्ता के बाद विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ रेसीडेंसी कोठी पहुंचे थे।

वहां अफसरों के नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी के बंगले पर धरना दे दिया। प्रशासनिक अफसरों से रिपोर्ट मिलने के बाद संयोगितागंज पुलिस ने भादवि 1973 की धारा 144 का उल्लंघन पाए जाने पर विजयवर्गीय, सांसद लालवानी के साथ ही भाजपा नगर अध्यक्ष गोपी नेमा, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया के खिलाफ धारा-188 के तहत प्रकरण दर्ज किया। अफसरों के अनुसार साढ़े तीन सौ से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने बंगले के बाहर 15 मिनट तक धरना दिया था। देर रात को विजयवर्गीय सहित 350 कार्यकर्ताओं पर चार धाराएं 143, 149, 153 और 506 लगा दी गई। इसमें अवैधानिक तरीके से इकट्ठा होना और जान से मारने की धमकी देना शामिल है। 

कैलाश विजयवर्गीय के शुक्रवार को दिए बयान पर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेसियों ने संभागायुक्त से शिकायत की है कि विजयवर्गीय शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काकर अशांति फैलाना चाह रहे हैं। भाजपा महासचिव अशांति फैलाकर माफिया विरोधी मुहिम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इधर, कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर में दिनभर माचिस बांटते रहे। माचिस की डिबिया पर कैलाश विजयवर्गीय के फोटो छापकर लिखा गया ‘शहर में आग लगाने के काम आती है।