अदालत ने ममता बनर्जी के तेवर किये ठंडे , NRC और CAA को राज्य में लागू नहीं करने के विज्ञापनों को रोकने के निर्देश , लगा तगड़ा झटका | 

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कोलकाता वेब डेस्क / देश में NRC और CAA भले ही कानून बन गए हो , लेकिन उन्हें अपने राज्यों में लागू नहीं करने का ऐलान करना बीजेपी विरोधी दलों की राजनीति का हिस्सा बन गया है | इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खूब सुर्खियां बटोरी | लेकिन सोमवार को अदालत ने उन्हें तगड़ा झटका दिया है |  

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने सख़्त तेवर दिखाए हैं। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने उन सरकारी विज्ञापनों कड़ा ऐतराज़ जताया है जो यह दावा करते हैं कि NRC और CAA को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। दरअसल यह विज्ञापन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC की ओर से जारी किये गए थे | कोलकाता हाईकोर्ट ने ऐसे विज्ञापनों को प्रश्नांकित करती और चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा“NRC और CAB को राज्य में लागू नहीं किए जाने की बात करने वाले सभी सरकारी विज्ञापनों को हटाईए, हम इस पर रोक लगाते है” मामले में हाईकोर्ट आगामी 9 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगा।

NRC और CAB को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद आक्रामक हैं | अपनी सभाओं में उन्होंने कहा है कि वे इसे राज्य में लागू नहीं होने देंगी | इन दिनों उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वे NRC और CAB के विरोध में नारे लगा रही हैं। फिलहाल अदालत से मिले इस झटके से दीदी हैरान परेशान है | फ़िलहाल वो सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की तैयारी में है |