रायपुर में बीजेपी के मेयर पद के प्रबल दावेदार संजय श्रीवास्तव भ्रष्ट्राचार में घिरे , कांग्रेस ने EOW में की शिकायत , आरोप बेबुनियाद – संजय श्रीवास्तव 

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रायपुर / छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज है | राज्य में 21 दिसंबर को सभी नगरीय निकायों में मतदान होगा | शिकवा शिकायतों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है | रायपुर में बीजेपी के मेयर पद के प्रबल दावेदारों में से एक संजय श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्ट्राचार की शिकायत कर कांग्रेस ने राजनैतिक माहौल गरमा दिया है | मतदान से ठीक दो दिन पहले कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक और पार्टी प्रवक्ता आरपी सिंह ने अपने समर्थकों के साथ EOW को शिकायती पत्र सौंपा | EOW में की गई इस शिकायत को भले ही राजनैतिक तकाजे में तौला जा रहा है , लेकिन यह शिकायत बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव के गले की फ़ांस बन सकती है | कांग्रेस ने उन पर करोड़ों का भ्रष्ट्राचार के  आरोप लगाए है | EOW को की गई शिकायत में कांग्रेस ने बकायदा दस्तावेजी प्रमाण भी सौपें है | पार्टी का आरोप है कि रायपुर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष पद पर रहते हुए संजय श्रीवास्तव ने करोड़ों का वारा-न्यारा किया | कांग्रेस ने जो सबूत EOW को सौंपे है , वो वाकई जांच का विषय हो सकते है |
उधर  संजय श्रीवास्तव इन दिनों चुनाव में व्यस्त है | न्यूज टुडे छत्तीसगढ़ से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर बदलापुर की रजननीति करने का आरोप लगया | उन्होंने कहा कि अपनी संभावित हार नजर आने के बाद कांग्रेस ने मतदान से ठीक दो दिन पहले ऐसी शिकायत कर अपनी हार मान ली है | संजय श्रीवास्तव के मुताबिक रायपुर विकास प्राधिकरण में पदाधिकारी रहते उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया |  उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है , इसलिए कांग्रेस की यह शिकायत कोई काम की नहीं | उन्होंने कांग्रेस के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया | 

देखे कांग्रेस का शिकायत पत्र :    

प्रति,
       अतिरिक्त महानिदेशक    छ.ग. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर (छ.ग.)  
विषय – रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर पदस्थ एवं कार्यरत रहते हुए  श्री संजय श्रीवास्तव एवं उनके संचालक मंडल तथा अन्य लोकसेवकों के द्वारा  किये गये ऐसे कृत्यों जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं, के संबंध में उचित कार्यवाही करने बाबत्।
महोदय,       

  मैं रायपुर नगर निगम की पूर्व मेयर एवं कांग्रेस की पदाधिकारी हॅू। मुझे जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर मैनें सूचना के अधिकार के तहत विधिवत दस्तावेज प्राप्त किया जिसके आधार पर मैं शिकायत करती हॅू किः- रायपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 32 देवेन्द्र नगर कर्मिर्शियल कॉम्पलेक्स पंडरी तराई में पूर्व स्वीकृत अभिन्यास (ले-आउट) में परिवर्तन किया गया एवं अतिरिक्त भूमि का आबंटन बिना सीमांकन कराए तथा अतिरिक्त भूमि का अभिन्यास बगैर स्वीकृत कराए, कम राशि लेकर बगैर टेंडर के, तथा सिंचाई विभाग के नहर की भूमि को भी कब्जे में लिया गया और अवैध रूप से भूमि विनिमय के माध्यम से निम्न लोगों को भूमि एलाट की गई :- कृपया संलग्न चार्ट का अवलोकन करें। चार्ट – एक्र. भूमिस्वामी का नाम धारित भूमि का ग्राम खसरा नं. रकबा (हेक्ट.) कुल रकबा(हेक्ट/वर्गफुट) 35ः  कथित विनिमय हेतु पात्रता का क्षेत्रफल (वर्गफुट में) विनिमय में आबंटित भूखण्डक्रमांक रकबा (वर्गफुट में) अतिरिक्त भूमि (वर्गफुट में) आबंटित भूखण्ड का कुल रकबा  (वर्गफुट में चार्ट बी अनुसार टेंडर की अधिकतम राशि के अनुसार शासन को हानि /े 33733 रू. प्रति वर्गफुट 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 पीताम्बर सुन्दरानी वगैरह पंडरीतराई 117/7136/5 0.0900.040 0.130 हे.(13993 वर्गफुट) 4897.55 3435 750750 728744 147814942972 100254476
2 गुरमीत कौर पंडरीतराई 117/11132/2575/2 0.0720.036 0.108 हे.(11625 वर्गफुट) 4068.75 3233 750750 1144624 189413743268 110239444
3 पुष्पावली रामानी पंडरीतराई 117/12132/3133/3575/3 0.109 0.109 हे.(11732 वर्गफुट) 4106.20 060708 750750750 950200 17009507503400 114692200
4 जसपाल सिंग एवं आरती महस्के पंडरीतराई 116/2 0.176 0.176 हे.(14640 वर्गफुट) 5124 3637 750750 764791 151415413055 103054315
5 सरदारी लाल गुप्ता पंडरीतराई 136/2 0.204 0.204 हे.(21958 वर्गफुट) 7685 3839 750750 817807 156715573124 1053818926 कान्ताबेन राठोड़ फाफाडीह 370/1 0.234 0.234 हे.(25187 वर्गफुट) 8815 4243 750750 6752460 142532104635 1563524557 योगेश सोलंकी फाफाडीह 370/4 0.235 0.235 हे.(25295 वर्गफुट) 8853 4041 750750 675663 142514132838 95734254योग – 11250 12042 23292 23292 785709036
आर.डी.ए. को भूमि विनिमय से  (अदला-बदली) कुल नुकसान अक्षरी अठहत्तर करोड़ सन्तावन लाख नौ हजार छत्तीस रूपया मात्र।

इसी प्रकार उपरोक्त योजना क्षेत्र में ही भूखण्ड क्रमांक 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25 तथा 26 को निविदा के माध्यम से आबंटित/अंतरित किये गये तो उनकी दरे क्रमशः निम्नानुसार आई :-चार्ट – बीक्र. भूखण्ड क्रमांक रकबा (वर्ग फीट में) दर ( वर्गफीट) कुल कीमत01 03 750 23,409/- 1755675002 04 750 25,500/- 1912500003 05 750 33,733/- 2529975004 09 750 27,100/- 2032500005 10 750 27,100/- 2032500006 11 750 27,100/- 2032500007 12 750 24,555/- 1841625008 13 750 27,001/- 2025075009 14 750 17,101/- 1282575010 22 750 22,379/- 1678425011 23 750 25,151/- 1886325012 24 750 18,133/- 1359975013 25 750 25,699/- 1927425014 26 750 26,660 19995000योग- 10500 262965750
आर.डी.ए. को टेंडर से माध्यम से प्राप्त आय अक्षरी छब्बीस करोड़ उन्नतीस लाख पैसठ हजार सात सौ पचास रूपये मात्र। 

1. उपरोक्त चार्ट-ए में जिन व्यक्तियों को भूमि आबंटित की गई है उसे रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में बिना सक्षम स्वीकृति के अतिरिक्त भूखण्डों का आबंटन किया गया है।
2. अतिरिक्त भूमि के संबंध में सीमांकन नहीं कराया गया और बिना स्वीकृत अभिन्यास के भूमि आबंटित की गई जिसमें नहर की भूमि जो खसरा क्रमांक 15 में थी को भी आबंटित किया गया।
3. पुष्पावली रामानी एवं गुरमीत कौर को देवेन्द्रनगर योजना के अंतर्गत मल्टीप्लेक्स की बगल के बिना स्वीकृति का भूखंड क्रमांक 1ए एवं 110ए आबंटित किया गया। 
4. पुष्पावली रमानी एवं गुरमीत कौर को पंजीयन दर 13000 प्रति वर्ग फुट जो गाईड लाईन के मुताबिक थी के अनुसार अतिरिक्त भूखंड आबंटित किया गया जबकि रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निविदा के माध्यम से 14 अन्य भूखंडों को 17101 रू. से लेकर 33700 रू. प्रति वर्ग फुट पर आबंटित किया गया।5. पुष्पावली रमानी द्वारा धारित भूमि के बदल उसे मुआवजा राशि 14330 रू. दिनांक      14.10.2015 को भेजी गई थी जिसे उनके द्वारा स्वीकार न कर वापस कर दिया गया एवं अवमानना की याचिका दायर की गई जिसमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शपथ पत्र देकर योजना के ही रिक्त भूखंडों को आबंटन हेतु स्वीकृति दी गई। उन्हे चार्ट ए के क्रमांक 03 के अनुसार राशि 114692200 रू. अक्षरी ग्यारह करोड़ छियालीस लाख बियानबे हजार दो सौ रूपये का अवैध लाभ पहुंचाया गयां 
6. इस योजना का स्वीकृत अभिन्यास स्वीकृत मानचित्र में दर्शाए गए स्थान से अलग हटकर स्थित है उवं हाल में कराए गए सीमांकन के अनुसार उक्त अभिन्यास क्षेत्र के मध्य में नहर की भूमि है। 
7. संचालक मंडल की बैठक क्रमांक 4/2011 दिनांक 17.08.2011 के निर्णय अनुसार प्रभावित भू स्वामियों को योजना में भूखंड दिए जाने के बदले मुआवजा के रूप 9540 रू. प्रति एकड़ मुआवजा राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। उक्त आधार पर एक भूस्वामी सरदारीलाल गुप्ता जिन्होंने अनय याचिका कर्ता के साथ माननीय हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी की 24327 रू. का चेक भेजा गया जिन्होंने भी चेक वापस कर दिया। उन्हे चार्ट ए के क्रमांक 05 के अनुसार राशि 105381892 रू. अक्षरी दस करोड़ तिरपन लाख इक्यासी हजार आठ सौ बियानबे रूपये का अवैध लाभ पहुंचाया गया।  8. संचालक मंडल द्वारा दिनांक 17.08.2017 को उप समिति द्वारा बताये अनुसार ए योजना से प्रभावित भू-स्वामियों को योजना में भूखंड दिए जाने के बदल मुआवजा राशि प्रति एकड़ 9450 रू. की दर से दिया जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के खिलाफ अवमानना याचिका माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में पेश किया गया जो खारिज किया गया एवं मुआवजा राशि के संबंध में किसी प्रकार का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया किंतु उच्च न्यायालय में उक्त मामले में  प्रभारी अधिकारी द्वारा जानबूझकर भूखंड दिए जाने की सहमति दी गई।9. रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के विक्रय हेतु आहूत निविदा नोटिस के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में ॅच् ;बद्ध क्रमांक 3966/2010 श्री सुनील महस्के एवं अन्य द्वारा दायर किया गया था उक्त वाद के निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय के दो जजो के पीठ में यह निर्णय दिया कि याचिकाकर्ता उक्त टेंडर में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है यदि उनका निविदा दर उच्चतम होता है तो उन्हें भूमि आबंटित की जा सकेगी किन्तु रायपुर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन प्राधिकारी द्वारा इस फैसले के बावजूद भी जानबूझकर महस्के को न सिर्फ 750/750 वर्गफुट का 02 भूखंड दिया है बल्कि 1555 फुट  अतिरिक्त भूमि दी गई है उसे कुल 3055 वर्ग फुट दिया गया। और उसे चार्ट ए के क्रमांक 04 के अनुसार राशि 103054315 रू. अक्षरी दस करोड़ तीस लाख चव्वन हजार तीन सौ पन्द्रह रूपये का अवैध लाभ पहुंचाया गया। 10. चार्ट ए के अनुसार क्रमांक 01 पर पिताम्बर सुन्दरानी वगैरह, को लगभग 10 करोड़, क्रमांक 02 पर गुरमीत कौर को लगभग 11 करोड़, क्रमांक 03 पर पुष्पावली रमानी को लगभग 11.46 करोड़, क्रमांक 04 पर जसपाल सिंह एवं महस्के को लगभग 10 करोड़, क्रमांक 05 पर सरदारी लाल गुप्ता को लगभग 10.53 करोड़, क्रमांक 06 कान्ताबेन राठोड़ को 15.63 करोड़ और क्रमांक 07 पर योगेश सोलंकी को 9.57 करोड़ का अवैध लाभ पहुंचाने में तत्कालीन आर.डी.ए. अध्यक्ष व सपूंर्ण संचालक मंडल के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ संलग्न अन्य अधिकारी भी पूर्णतः दोषी है, चार्ट ए के अनुसार अवैध लाभ प्राप्त करने वाले सातों कंडिका में दर्ज नाम और उनके साथ संलग्न अन्य सभी लोग भी पूर्णतः दोषी है और इनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। पूरी संभावना है कि इन सभी लोगों  ने आरडीए को नुकसान पहुंचाने में मिलकर षड़यत्र कर रायपुर विकास प्राधिकरण को नुकसान पहुंचाकर अवैध लाभ अर्जित किया हैं। अतः सभी के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना अति आवश्यक है। 
उपरोक्त उल्लेखित समस्त बिन्दुओं के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण श्री संजय श्रीवास्तव और उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य सदस्यों ने जानबूझकर, सोच समझकर, षड़यत्र पूर्वक रायपुर विकास प्राधिकरण को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा षड़यत्र किया है चार्ट ए के कुल सात लोगों को अवैधानिक रूप से 23292 वर्गफीट भूमि का आबंटन यह जानकर किया कि उन सभी लोगों को इतनी किमती भूमि पाने की पात्रता नहीं थी फिर भी अवैधानिक रूप से लाभ पहुंचाने के उददेश्य से उन सब के पक्ष में जमीनों की रजिस्ट्री कराने के लिए सभी कागजी कार्यवाही में हस्ताक्षर भी किये और इन सभी के पक्ष में वर्ष 2018 में पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित कराया और ऐसा कृत्य कर शासन को राशि 785709036 अक्षरी अठहत्तर करोड़ सन्तावन लाख नौ हजार छत्तीस रूपया जिस पर पंजीयन शुल्क 10 प्रतिशत की दर से लगभन 07 करोड़ 85 लाख का भी नुकसान पहुंचाया है ।इस तरह से स्पष्ट है कि मामले में प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री  संजय श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों ने पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में परिवर्तन कर अतिरिक्त भूमि का आबंटन बगैर सीमांकन एवं अभिन्यास बगैर स्वीकृत कराए कम राशि बगैर टेंडर बुलाये और अवैध रूप से भूमि विनिमय के माध्यम से विभिन्न लोगों को भूमि एलाट की जो लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से कार्यपालन किया जाकर आबंटीगण को विधि विरूद्ध लाभ पंहुचा कर शासन को राशि 78ए57ए09ए036 रू. जानबूझकर हानि पहुॅचाई गई है तथा शासन को मिलने वाले 10 प्रतिशत पंजीयन शुल्क अनुमानतः राशि 78570904 रू. अक्षरी सात करोड़ पच्यासी लाख सत्तर हजार नौ सौ चार रूपये का भी नुकसान की हानि पहुंचायी है उक्त दोनों राशि को जोड़ने पर कुल नुकसान की राशि 864279940 रू. अक्षरी छियासी करोड़ बियालीस लाख उनयासी हजार नौ सौ चालीस रूपये का नुकसान पहुंचाया है।अतः माननीय महोदय से नम्र निवेदन है कि इस पूरे मामले के तथ्यों एवं दस्तावेजों को देखते हुए तत्कालीन आर.डी.ए. अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव एवं उनके साथ नियुक्त संचालक मंडल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संलग्न अन्य अधिकारियों के विरूद्ध आर्थिक अपराध का मामला दर्ज किया जाकर इन सभी अभीयुक्तो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें।कृपया उपरोक्त लोगों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे। 
धन्यावाद

दिनांक- 19/12/2019 
शिकायतकर्ता डॉ. किरणमयी नायक अधिवक्ता एवं पूर्व महापौररायपुर (छ.ग.)