बिलासपुर / छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में क़ानूनी दांवपेंच का दौर शुरू हो गया है | अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच गरमा-गरम बहस छिड़ जाने से यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ सकता है | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति के मामले में हाई पावर कमेटी से लिखित में सारे दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है | जोगी की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आरसीएस सामंत ने इस मामले में जोगी के अधिवक्ता राहुल त्यागी की इस आपत्ति के बाद यह आदेश दिया कि हाई पावर कमेटी के पूरे रिकॉर्ड उन्हें दिए नहीं गए हैं, रिपोर्ट से कई चीजें गायब हैं। इस दौरान त्यागी एवं महाधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा के बीच जोरदार नोकझोंक और कहासुनी भी हुई | अदालत ने कहा कि सोमवार तक सरकार पुनः सोच समझकर लिखित में अदालत को बताएं कि उसने सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत किए हैं या नहीं।