सखी सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू, अंजली जैन को किया जाएगा पति इब्राहिम के हवाले

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रायपुर |  हाईकोर्ट के आदेश के बाद अंजली जैन रविवार को सखी वन स्टॉप सेंटर से बाहर जाएगी । रायपुर कलेक्टर डॉ एस भारती दासन ने सखी वन स्टॉप सेंटर के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है । हालांकि पुलिस के आलाधिकारी इस तरह का कोई आदेश नहीं मिलने की बात कह रहे हैं । जबकि कलेक्टर रायपुर ने इस आदेश की एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी मीडिया को भी दी है । सखी सेंटर ने अंजली जैन को आज दोपहर डेढ़ बजे उसके पति इब्राहीम को सौंपने की बात कही गई है। इसके पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक रिट पिटिशन में सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि वर्तमान में सखी वन स्टॉप सेंटर रायपुर में रहने वाली अंजली जैन को उसकी इच्छा मुताबिक रहने दिया जाए और सखी वन स्टॉप सेंटर से छोड़ा जाए । इसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों ने अंजली जैन को छोड़ने के लिए आज की तारीख तय की थी ।  गौरतलब है कि अंजली लव जिहाद के कारण चर्चा में है। अंजली ने मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी से शादी की है।  


 बता दें कि एक पुलिस अफसर और महिला वकील के बीच बैरनबाजार स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर में कुछ दिनों पहले ही जमकर विवाद हुआ था । दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे और रिपोर्ट लिखाई थी । अंजली जैन की अभिरक्षा को लेकर पहले से विवाद होता रहा है और इस मामले में कानून व्यवस्था को लेकर भी चुनौती थी । अंजली के पिता व पति पक्ष में विवाद की संभावना को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की अनुशंसा पर सखी सेंटर के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है ।