गेंदलाल शुक्ला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने थाने में विधायक व आम लोगों की बेरहमी से पिटाई करने वाले विवादित आईपीएस उदय किरण समेत तीन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था । हाई कोर्ट के आदेश को उदय किरण ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पछ की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश को शिथिल करते हुए,जांच कमेटी बना कर जांच करके आगे की कार्यवाही का आदेश जारी किया |
जून 2018 में महासमुंद के तत्कालीन विधायक के पिटाई मामले में हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए | छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित आईपीएस अधिकारी उदय किरण के खिलाफ मामला दर्ज न करने का आदेश जारी कर दिया | जिसे आईपीएस उदय किरण की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है | विदित हो अपने दबंगई से कार्य के लिए मशहूर ,दबंग जहाँ भी जाते है वहा के सफेदपोश का जीना हराम कर देते है,इनकी इसी कार्य शैली से डरे नेता अपराधी उनके खिलाफ तरह- तरह की षड्यंत्र रचते है,और उन्हें सफलता भी प्राप्त होती रही है | अपने ईमानदारी दबंगई से अपराध मुक्त करने मे सफक भी रहते है | महासमुंद के तत्कालीन विधायक ने जब इनके खिलाफ मारपीट की शिकायत करते हुए,हाई कोर्ट की शरण ली तब हाईकोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया | हाईकोर्ट के आदेश को उदय किरण ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पछ की दलील सुनने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को शिथिल करते हुए,जांच कमेटी बना कर जांच करके आगे की कार्यवाही का आदेश जारी किया |
आईपीएस उदय किरण के पछ में आये निर्णय को आईपीएस लाबी की बहुत बडी जीत के रूप में देखा जा रहा, उक्त निर्णय से जहा नेताओ और असमाजिक तत्वों पर कुछ हद तक लगाम लगेगी वही प्रशासन के कार्यो में कसावट भी आवेगी | निःसन्देह इस तरह के अधिकारियों में कानून के माध्यम से नकेल कसने की कोशिश करने वालो के मुह में जोरदार तमाचा होगा |
