तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को हुई भगदड़ मामले में एक्टर विजय की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही है । आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल, अभिनेता-राजनेता विजय के रैली के दौरान मची भगदड़ के मामले में TVK ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच की याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। वही टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी, कि भगदड़ की जांच एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की निगरानी में हो, क्योंकि पार्टी का कहना है कि सिर्फ तमिलनाडु पुलिस की तरफ से बनाई गई विशेष जांच दल से जनता का भरोसा नहीं बनेगा। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भगदड़ पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है।

जस्टिस जेके महेश्वरी और एनवी अंजारिया की बेंच ने एक्टर विजय की पार्टी TVK और भाजपा नेता उमा आनंदन की मामले की CBI जांच याचिका पर फैसला सुनाया। मद्रास HC ने मामले की जांच SIT को सौंपी थी। बेंच ने कहा – सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी जांच की निगरानी करेगी। इसमें दो IPS अधिकारी (तमिलनाडु कैडर के हो, लेकिन यहां के मूल निवास नहीं) इसमें शामिल होंगे, जो IGP रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए।

बेंच ने 10 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि जब AIADMK को करूर में कम जगह होने के कारण रैली की अनुमति नहीं दी गई तो फिर TVK को 27 सितंबर की रैली को कैसे इजाजत दी गई।कोर्ट ने यह भी पूछा था कि मद्रास हाईकोर्ट ने SIT जांच का आदेश कैसे दिया, जबकि मामला मदुरै बेंच में था। दरअसल, 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। 100 से ज्यादा लोग घायल थे।
