
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुनने की अंतिम तिथि अब दो महीने और बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी गई है। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर 2025 थी।
सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया गया है, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारी मांग कर रहे थे कि UPS के नए लाभ और प्रावधानों को समझने और योजना का चुनाव करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।
UPS चुनने का पात्र कौन है?
PFRDA के तहत वर्तमान में कार्यरत सरकारी कर्मचारी, रिटायर हो चुके कर्मचारी और मृत कर्मचारियों के जीवनसाथी इस योजना को चुन सकते हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अब कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो कर्मचारियों के लिए फायदे मंद हैं:
- जॉब छोड़ने पर मिलने वाले लाभों में वृद्धि।
- टैक्स छूट के नए प्रावधान।
- स्कीम बदलने का विकल्प अब और आसान।
- सेवानिवृत्ति या अनिवार्य रिटायरमेंट पर लाभ।
- नॉमिनी (जीवनसाथी) को भी UPS चुनने का विकल्प।
पहले UPS योजना के लिए अंतिम तिथि 30 जून 2025 तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया और अब इसे 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है।
इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को योजना के लाभों को समझने और सही निर्णय लेने का पर्याप्त समय मिलेगा। UPS के तहत बेहतर पेंशन विकल्प चुनकर भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।