
रायपुर : – छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से शराब परोसने वाले लाइसेंसी कारोबारियों पर रायपुर जिला प्रशासन की गाज गिरी है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने 7 बीयर बार, क्लब और पब के रूप में चल रहे प्रतिष्ठानों के लायसेंस निरस्त कर कर दिये हैं। हालांकि, ये लाइसेंस मात्र 3 दिनों के लिए निरस्त किये गए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि जारी किये गए लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया गया तो स्थाई रूप से यह लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। प्रशासन ने यह कार्रवाई पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर की है। जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के लिए अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनने के कारण ये लाइसेंस लंबित किए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक जो लायसेंस निरस्त किये गये हैं, उनमें एफएल-2 (ए) रेस्टोरेट बार हाईपर क्लब, सिमंस बार, एफएल-4 (ए) व्यावसायिक क्लब जुनेजा वेंचर्स (मोका), एफएल-3 (ए) शॉपिंग मॉल एवं रेस्टोरेंट बार रॉयल रीट्रिट (आईपी क्लब), एफएल-3 होटल बार शीतल इंटरनेशनल (जूक क्लब), होटल बार मिलानो फुड कंपनी (ओटीआर) और होटल बार सेमरॉक ग्लोबल सेरीखेड़ी के लायसेंस तीन दिवस के लिए रदद् कर दिए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना है। यह भी बताया जाता है कि इन संस्थानों में आपत्तिजनक क्रियाकलाप जारी रखने के चलते स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की थी। पुलिस ने कायदे – कानूनों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन से ऐसे मयखानों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गुहार प्रशासन से की थी।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ जारी मुहीम में अब लाइसेंसी शराबखानों पर भी दबिश दी जा रही है। पुलिस की इस छापेमारी में वीरान इलाकों और आउटर के चर्चित ठिकानों में भी दबिश दी गई थी। ऐसे प्रतिष्ठानों में अब कानून के पालन को लेकर कड़ी नजर भी रखी जाएगी। राजधानी रायपुर में ज्यादातर लाइसेंसी मयखानों के अलावा अन्य ठिकानों में भी अवैध रूप से शराब परोसे जाने की ढेरों शिकायतें सामने आ रही है। पुलिस दबिश में यह भी तथ्य सामने आया है कि निर्धारित समय के उपरांत भी कई प्रतिष्ठानों में देर रात तक आपत्तिजनक गतिविधियां संचालित हो रही है। फ़िलहाल, मयखानों पर कार्यवाही से हड़कंप है।