महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कामकाजी घंटों में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को 9 घंटे की बजाय 10 घंटे तक काम करना होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही फैक्ट्री एक्ट और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन किया गया है।
ओवरटाइम सीमा में बढ़ोतरी
नए नियमों के तहत ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ा दी गई है। पहले जहां यह सीमा 115 घंटे थी, वहीं अब इसे हर तिमाही में 144 घंटे कर दिया गया है। हालांकि, ओवरटाइम केवल कर्मचारियों की लिखित सहमति से ही होगा। आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य समय को 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकेगा।
उद्योगों और दुकानों पर असर
सरकार ने उद्योगों और दुकानों के श्रम नियमों में भी अहम बदलाव किए हैं। अब उद्योगों में दैनिक कार्य समय 12 घंटे तक हो सकता है, जबकि दुकानों और प्रतिष्ठानों में यह समय 10 घंटे तय किया गया है। इसके अलावा, 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि कार्य अवधि बढ़ाने से उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और कंपनियां अधिक कुशलता से काम कर सकेंगी। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
