
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब 5% और 18% स्लैब के तहत नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इस फैसले का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और उपभोक्ताओं पर बोझ कम करना है।
रोजमर्रा की चीजों पर कम जीएसटी
अब हेयर ऑयल, कॉर्नफ्लेक्स और टीवी जैसे कई प्रोडक्ट्स पर कम जीएसटी लगेगा। इससे घरेलू खर्च पर राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ेगी। हालांकि, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों पर कोई राहत नहीं मिलेगी।
बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी खत्म
सबसे बड़ा बदलाव बीमा क्षेत्र में हुआ है। अब सभी पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। पहले इन पर 18% टैक्स लगता था। यह बदलाव टर्म लाइफ, यूलिप, एंडोमेंट प्लान्स और हेल्थ इंश्योरेंस पर लागू होगा।
किन चीजों पर नहीं लगेगा जीएसटी?
- खाद्य पदार्थ: गेहूं, चावल, ताजे फल, सब्जियां, दूध, दही, पापड़, चाय पत्ती, कॉफी बीन्स, बीज।
- कपड़ा व रेशा: कच्चा रेशम, ऊन, खादी का कपड़ा, रॉ जूट फाइबर, हैंडलूम कपड़े।
- कृषि व घरेलू उपयोग: कुदाल, कृषि उपकरण, फायरवुड, विकलांगों के लिए इक्यूपमेंट्स।
- धार्मिक व शैक्षणिक सामग्री: किताबें, अखबार, स्टाम्प पेपर, जीवित पशु (घोड़े छोड़कर), सादी चूड़ियां, मूर्तियां, बिंदी, कुमकुम।
आर्थिक प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से मध्यवर्ग और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही यह कदम अमेरिकी टैरिफ के नकारात्मक असर को कम करने और भारत में घरेलू खपत को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।