जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत मौजूदा चार GST स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को खत्म कर केवल दो स्लैब 5% और 18% लागू किए जाएंगे।
नई व्यवस्था के अनुसार 5% स्लैब जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा, जबकि 18% स्लैब सामान्य श्रेणी की वस्तुओं और सेवाओं पर। इसके अलावा, शराब, तंबाकू, जुआ, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी, चीनी और पोर्नोग्राफी जैसी हानिकारक वस्तुओं पर 40% स्लैब जारी रहेगा।
आम जनता और कारोबारियों को लाभ
इस बदलाव से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं सस्ती होंगी। वर्तमान में 12% स्लैब में शामिल लगभग 99% वस्तुएं अब 5% स्लैब में आएंगी। वहीं, 28% स्लैब वाली 90% वस्तुएं 18% स्लैब में शामिल होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह सुधार किसानों, मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों के लिए राहत और आर्थिक लाभ लाएगा।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी छूट
बैठक में केंद्र ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव रखा। अधिकांश राज्यों ने इसका समर्थन किया, साथ ही बीमा कंपनियों पर निगरानी बढ़ाने की सलाह दी। अनुमान है कि इससे सरकार को सालाना 9,700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है।
बैठक में शामिल प्रमुख सदस्य
बैठक की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। इसमें यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान की स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल शामिल थे।
