
लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल 2025 का रिवाइज्ड वर्जन पेश किया
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच इनकम टैक्स बिल 2025 का रिवाइज्ड वर्जन पेश किया। इसमें भाजपा नेता बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय चयन समिति द्वारा दी गई 285 सिफारिशें शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सुझावों को सही विधायी रूप देने के लिए संशोधन किए गए हैं, जिससे बिल में निष्पक्षता, स्पष्टता और मौजूदा कानूनों के अनुरूपता आएगी।
बिल में किए गए प्रमुख सुधार
निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए ड्राफ्ट में ड्राफ्टिंग की नेचर, वाक्यांशों का संरेखन, परिणामी बदलाव और क्रॉस रेफरेंसिंग में सुधार हुआ है। भ्रम से बचने के लिए पहले वाला बिल वापस ले लिया गया था। नया बिल कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पिछली कमियों को दूर करने पर केंद्रित है।
संसदीय समिति की भूमिका और महत्व
संसदीय चयन समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा ने कहा कि वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 जटिल हो चुका है, जिसमें 4,000 से अधिक संशोधन और 5 लाख से अधिक शब्द हैं। नया बिल इसे लगभग 50% तक सरल बनाएगा, जिससे आम करदाताओं के लिए समझना आसान होगा। समिति ने कई ड्राफ्टिंग त्रुटियों को भी सुधारा है।
करदाताओं को मिलेगा लाभ
सरकार के अनुसार, रिवाइज्ड बिल में कर स्लैब और दरों में बदलाव किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग के करों में कमी आएगी। इससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा रहेगा।