बेंगलुरु। जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार और वीडियो रिकॉर्डिंग के गंभीर मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कर्नाटक की विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए रेवन्ना पर ₹11 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसे पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया है।
केआर नगर की घरेलू सहायिका ने लगाया था आरोप
यह मामला मैसूरु जिले के केआर नगर की एक 48 वर्षीय घरेलू सहायिका से जुड़ा है, जो रेवन्ना के पारिवारिक गन्निकाडा फार्महाउस में कार्यरत थी। पीड़िता के अनुसार, 2021 में दो बार बलात्कार किया गया और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। पीड़िता ने लंबे समय तक चुप्पी साधी लेकिन चुनाव से पहले वायरल हुए अश्लील वीडियो के बाद उसने शिकायत दर्ज कराई।
तेज रफ्तार में चला ट्रायल, 14 महीनों में आया फैसला
यह मामला CID के साइबर क्राइम स्टेशन में दर्ज किया गया था और अदालत ने महज 14 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और नैतिक पतन को देखते हुए कड़ी सजा जरूरी है, ताकि यह समाज में एक सशक्त संदेश दे।
वीडियो विवाद और प्रज्वल का दावा
लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले, प्रज्वल के कथित अश्लील वीडियो एक पेन ड्राइव के जरिए लीक हुए थे, जिसने चुनावी माहौल गरमा दिया। हालांकि, प्रज्वल ने इन वीडियो को छेड़छाड़ कर बनाया गया बताया था और इस संबंध में आधिकारिक शिकायत भी दी थी।
राजनीतिक करियर को झटका
हासन सीट से चुनाव लड़ने वाले 34 वर्षीय प्रज्वल रेवन्ना हार का सामना करने के बाद राजनीतिक संकट में फंस गए। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के चार मामलों में नाम आने के बाद जेडीएस ने उन्हें निलंबित कर दिया। यह सजा उनके करियर को लंबे समय के लिए ठप कर सकती है।
