रायपुर/दिल्ली:
रायपुर जिला अदालत में उस समय गहमा-गहमी मच गई जब एक के बाद एक लगभग आधा दर्जन आबकारी विभाग के कर्मी देखते ही देखते नौ दो ग्यारह हो गए।

हैरान करने वाली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। यहां EOW की विशेष अदालत ने दो दर्जन से ज्यादा आबकारी अधिकारियों को तलब कर लिया है। अदालत ने इन्हें इसी माह की 20 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य के सबसे बड़े 2200 करोड़ के शराब घोटाले में ACB-EOW ने चालान पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा है। इस घोटाले में शामिल आबकारी अधिकारियों के खिलाफ ACB-EOW ने शनिवार, 5 जुलाई 2025 को चालान पेश किया था, जिसे आज स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही अदालत ने तमाम आरोपियों को अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।

अदालती सूत्रों की पुष्टि के अनुसार, बिना गिरफ्तारी के चालान पेश करने को लेकर कोर्ट का रुख सख्त नजर आ रहा है। उनके अनुसार, अदालत ने इस तथ्य के मद्देनज़र चार्जशीट में उठाए गए बिंदुओं को गंभीरता से लिया है। जानकारी के मुताबिक, ACB-EOW ने आज विशेष अदालत में आरोप पत्र को लेकर अपना पक्ष रखा। इसके बाद अदालत ने चालान स्वीकार करते हुए तमाम आरोपियों को तलब कर लिया है।
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अदालती सूत्र यह भी तस्दीक करते हैं कि कोर्ट ने अपनी ऑर्डरशीट में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, उनमें आरोपियों की गिरफ्तारी न करने को लेकर विशेष टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभियोग पत्र की प्रस्तुति तक ACB/EOW द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आरोपियों की उपस्थिति हेतु अभियोग पत्र में उल्लिखित उनके पते पर आगामी तिथि के लिए समन जारी किया जाए।

यह भी कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 531(2) के उपबंध अनुसार, इस प्रकरण का विचारण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत किया जा सकेगा। प्रकरण से संबंधित रिमांड प्रपत्र को प्रकरण के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने प्रकरण “पूर्ववत् अभियुक्त विजय भाटिया” के परिप्रेक्ष्य में अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु दिनांक 08/07/2025,
प्रकरण “पूर्ववत् आवेदन” अंतर्गत धारा 190 दं.प्र.सं. एवं धारा 497 भा.ना.सं. पर जवाब/तर्क हेतु दिनांक 26/07/2025,
प्रकरण “पूर्ववत् शेष अभियुक्तगण” के परिप्रेक्ष्य में आरोपपूर्व तर्क एवं चौथे पूरक अभियोग पत्र में वर्णित अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु दिनांक 20/08/2025 तय की है।

उधर, शराब घोटाले में प्रस्तुत चालान को स्वीकार किए जाने के दौरान आज अदालत परिसर में गहमा-गहमी भी देखी गई।
कई आरोपी आबकारी अधिकारी अपने वकीलों के साथ अदालत परिसर में नज़र आए, लेकिन गिरफ्तारी के भय से देखते ही देखते भाग खड़े हुए। उनकी भागम-भाग देखकर लोग हैरत में पड़ गए। अदालती सूत्रों के मुताबिक, कई आरोपियों ने अपनी अग्रिम जमानत को लेकर आज अदालत परिसर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, लेकिन पूरे समय उन्हें अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा बना रहा।
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बिना गिरफ्तारी चालान प्रस्तुत होने पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भी जमकर खरी-खोटी सुनाई गई।
बताया जाता है कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन ACB-EOW के पदेन प्रमुख हैं। आरोपियों की बिना गिरफ्तारी चालान प्रस्तुत किए जाने के मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है।

वरिष्ठ बीजेपी नेता नरेश चंद्र गुप्ता ने नाराज़गी जताते हुए राज्य सरकार के रुख पर सवालिया निशान लगाए हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि आबकारी घोटाले ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। उन्होंने यह भी कहा कि नकली शराब पीने से लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा।
नरेश चंद्र गुप्ता ने ऐलान किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे।
छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले ने प्रदेश में कांग्रेस की नींव हिला दी है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस घोटाले के प्रमुख सूत्रधार बताए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी भूमिका व गिरफ्तारी को लेकर प्रस्तुत चालान में कोई विशेष टिप्पणी दर्ज न होना संदेह के घेरे में है।
ACB-EOW के अलावा ED (प्रवर्तन निदेशालय) भी इस मामले की जांच में जुटी है।
पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, तत्कालीन सुपर CM अनिल टूटेजा, आबकारी सचिव अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर समेत कई अन्य आरोपी इस घोटाले के चलते जेल की हवा खा रहे हैं।
ऐसे में आबकारी अधिकारियों की बिना गिरफ्तारी चालान पेश किए जाने के मामले ने राज्य सरकार के रुख पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल, राज्य की विष्णुदेव सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ पर ज़ोर दे रही है। ऐसे समय में प्रदेश के सबसे बड़े घोटालों में से एक के आरोपियों के प्रति नरमी ने बीजेपी के भीतर भी हलचल मचा दी है।
