रायपुर / PHQ से फरमान जारी होने के बाद सूबे के पुलिस अफसरों और जवानों में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ में नया ट्रांसपोर्ट एक्ट लागू नहीं होने के बावजूद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस कर्मियों को नए एक्ट के हिसाब से जुर्माना राशि से दोगुना जुर्माना वसूले जाने का नियम लागू किया जा रहा है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 में बदलाव किया गया है। जिसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। इस एक्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सरकारी मुलाजिम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। हालांकि फिलहाल छत्तीसगढ़ में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने विधि विभाग के परीक्षण के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही है | इस बीच पुलिस अफसरों और जवानों के लिए नया एक्ट लागू करना चर्चा का विषय बना है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मियों से नए एक्ट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा, वह भी पब्लिक की जुर्माने की राशि से दोगुनी की वसूली की जाएगी। इसके लिए राज्यभर के एसपीज को ओदश जारी किया गया है।