
उत्तराखंड में वर्ष 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने तीनों आरोपियों -पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है. कुछ देर में उनके खिलाफ सजा का ऐलान होगा. तीनों आरोपियों को 302, 354, 120 धाराओं में दोषी पाया गया. कोटद्वारा में एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया.
बता दें कि 18 सिंतबर, 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला की शक्ति नहर में फेंक दिया था. घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से अंकिता शव बरामद हुआ था. तीनों आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सजा का ऐलान करेगी. अदालत के इस फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं. कोटद्वार में इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं. गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स कोटद्वार बुलाई गई है. अदालत परिसर के बाहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि कोई गड़बड़ न हो.
19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख दी थी. कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी, 2023 को मामले की सुनवाई शुरू की थी. एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया था.
अंकिता हत्या कांड के तीनों आरोपी वनंत्रा रिजाॅर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च, 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई. करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए, हालांकि एसआईटी ने इस मामले में लग भग 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया. अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना देगी,वही अंकिता के पिता ने तीनों आरोपों के लिए फांसी की सजा की मांग की है.