कुख्यात आरोपी मुकेश गुप्ता को “सुप्रीम कोर्ट” से “फौरी राहत” , “महाधिवक्ता कार्यालय” की कार्यप्रणाली से “छत्तीसगढ़ सरकार” के अरमानों पर फिरा पानी |

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रायपुर / छत्तीसगढ़ के विवादित और कई गंभीर मामलों के अपराधी मुकेश गुप्ता को “सुप्रीम कोर्ट” से “फौरी राहत” मिली है | इस कुख्यात आरोपी के खिलाफ दर्ज तीन मामलों में जांच पर रोक की खबर है | इसमें EOW , ACB  के अलावा भिलाई के सुपेला थाने में दर्ज FIR पर “स्टे” दिया गया है | जानकारी के मुताबिक आरोपी मुकेश गुप्ता के खिलाफ 7 और 11 फरवरी 2019 को EOW में दर्ज दो अलग -अलग FIR के अलावा 17 जून 2019 को दर्ज “चार सौ बीसी” के प्रकरण में भी “स्टे” आदेश दिया गया है | 

गौरतलब है कि कई अपराधिक प्रकरणों में शामिल होने के आरोपों के तहत 9 फरवरी 2019 को “छत्तीसगढ़ सरकार” ने वर्ष 1988 बैच के इस कुख्यात अधिकारी को निलंबित कर दिया था | बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ “महाधिवक्ता कार्यालय” की लापरवाही और निष्क्रियता के अलावा पुलिस जांच में कई तरह की चूक के सामने आने के बाद आरोपी मुकेश गुप्ता ने क़ानूनी दावँपेंचों का लाभ उठाने में कोई कसर बाकि नहीं छोड़ी थी | इस प्रकरण को मुख्यमंत्री “भूपेश बघेल सरकार” के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है | बताया जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अरमानो  पर पानी फेरने के लिए सरकार के कई प्रभावशील अधिकारियों के अलावा आला पुलिस अफसरों का एक समूह भी आरोपी मुकेश गुप्ता को राहत देने के लिए जोरशोर से जुटा हुआ था |