अमित जोगी की जमानत ख़ारिज ,मुश्किल में जोगी परिवार |

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जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी को आखिरकार धोखाधड़ी के मामले में जमानत नहीं मिली है |  न्यायधीश ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी | अमित जोगी को फिर से जेल भेज दिया गया है । सेशंस कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें फिर से पेंड्रा उप जेल वापस भेज दिया गया । अमित जोगी ने अपने जमानत की खुद पैरवी की थी  । इस दौरान उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया । उन्होंने पूरी कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जिन दस्तावेजों के आधार उन पर आरोप लगाये गये हैं और FIR दर्ज करायी गयी है, दरअसल वो प्रमाण पत्र को कहीं जमा ही नहीं कराया गया था ।  


  वहीं शासन की ओर से अधिवक्ता पवन त्रिपाठी ने पक्ष रखा | कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी, लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह और अमित जोगी के कानूनी सलाहकार विशम्भर गुलहरे के अलावा कई समर्थक मौजूद थे |   


अमित जोगी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए पेण्ड्रा उप जेल से सेशन कोर्ट में लाया गया था | सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट विनय प्रधान ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था | लंच के बाद फैसला सुनाते हुए मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में लिखा कि प्रजातंत्र के पावन धरा पर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किये हैं | अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की गई है |