रायपुर । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन संशोधन को मंजूरी देने के बाद 1 सितंबर याने आज से छत्तीसगढ़ में नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी । इसमें 10 गुना तक जुर्माने और जेल तक की सजा का प्रावधान किया गया है । साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यातायात नियमों का उल्लंघन कर बच निकलने वालों पर नकेल कसी जा सके । इसके अलावा आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है ।
स्पेशल DG आरके विज ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में ये बदलाव बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रख कर किया गया है । दुर्घटना से मृत्यु दर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा है । दुर्घटनाओं के कारणों को मौके पर देखने के बाद ये व्यवस्था लागू की गई है । आरके विज ने बताया कि प्रदेश में पिछले साल 4492 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे । नए मोटर व्हीकल एक्ट की मॉनिटरिंग के लिए समिति का गठन किया जा चुका है ।
उन्होंने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब अगर कोई बच्चा गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके साथ साथ पालक या वाहन मालिक को दंडित किया जाएगा । इसमे 3 साल की जेल और 25 हज़ार का जुर्माना भी होगा । इसके अलावा 12 महीने के लिए उस वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा । इतना ही नहीं उस बच्चों को 25 वर्ष की उम्र होने तक लाइसेंस नहीं दिया जायेगा । उन्होंने बताया कि इसमें अगर वो लोग इस एक्ट का उलंघन करते है जिनका काम इन्हें पालन कराने का है तो ये सजा और जुर्माना डबल हो जायेगी । राज्य सरकार अगर चाहे तो इसके लिए कंपाउंडिंग फ़ीस भी लगा सकती है ।
आरके विज ने बताया कि गृहमंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइबर क्राईम में नेशनल साइबर क्राईम रिपोर्ट पोर्टल बनाया गया है । अब सीधे ऑनलाईन शिकायत साईबर क्राईम से संबंधित मामलों की कहीं से भी की जा सकती है । घटना जहां की होगी वो वहां के संबंधित थाने में सिस्टम के माध्यम से पहुंच जायेगी । इसमें दो कैटिगरी है वुमन्स और चाईल्ड से संबंधित शिकायतें पृथक रखीं जायेगी इसे सार्वजनिक नही किया जाएगा ।
बतादें कि बिना बीमा पॉलिसी वाहन चलाने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना रखा गया है । बिना सीट बेल्ट लगाए या बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है । किशोर द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध होने की स्थिति में गाड़ी के मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा और तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा । साथ ही वाहन का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जाएगा । संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार, यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपये के स्थान पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा ।
सरकारी अधिकारियों पर और ज्यादा होगा जुर्माना
अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपये के स्थान पर अब 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा । वाहन का अनधिकृत इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है । बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना होगा । खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 1,000 के बजाय 5,000 रुपये और शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।
नए बिल के प्रावधान
ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा फाइन देना होगा। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई होगी । उस पर क्रिमिनल केस तक का प्रावधान । कार के खराब पार्ट को ठीक करने के लिए कंपनियों को कार अनिवार्य रूप से वापस लेना होगा । वाहन की खराब गुणवत्ता के लिए निर्माता कंपनियां जिम्मेदार होंगी ।
बिल में क्या है खास?
‘हिट एंड रन’ मामले में पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये की जगह 2 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान ।
नाबालिग द्वारा यातायात नियम तोड़ने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ क्रिमिनल केस व नाबालिग के खिलाफ ज्युवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी ।
साथ ही संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन रद हो सकता है । शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना व जेल भी हो सकती है ।
खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान ।
बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित । स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर भी 2000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान ।
बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना ।
चालक लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में आधार नंबर अनिवार्य किया जाएगा ।
सुरक्षा मानक पूरा न करने वाली वाहन निर्माता कंपनी से 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान ।
