अगर आप खुद या आपका दोस्त या रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सरकार की तरफ से बैंक एम्पलाई के लिए ट्रांसफर पॉलिसी (Transfer Policy) को अपडेट करने की सलाह दी गई है. वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों (PSB) जैसे एसबीआई (SBI), पीएनबी (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) आदि को ट्रांसफर पॉलिसी में कई उपाय शामिल करने की सलाह दी है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि इन नियमों को बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 की शुरुआत से लागू करें.
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों (PSBs) को लिखी एक चिट्ठी में कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा की गई है. इससे ज्यादा पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सकेगा. इसके बाद एक समान पॉलिसी तैयार करने में मदद मिलेगी. कुछ सुझाए गए बदलावों में बैंकों को ट्रांसफर प्रोसेस को ऑटोमेट करने और इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस तैयार करने के साथ अपने कर्मचारियों को लोकेशन प्रीफरेंस ऑप्शन देने की सुविधा भी शामिल है.
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चिट्ठी में कहा गया है कि महिला कर्मचारियों को जहां तक संभव हो, पास वाली जगह, स्टेशनों, क्षेत्रों में ट्रांसफर किया जाए. साथ ही यह भी कहा गया है कि ट्रांसफर पॉलिसी के उल्लंघन का हवाला देते हुए कर्मचारियों से मिलने वाली शिकायतों को निपटाया जाए. फाइनेंस मिनिस्ट्री की एडवाइज में कहा गया कि पीएसबी को यह सलाह दी जाती है कि वे बदली हुई पॉलिसी की एक कॉपी जल्द से जल्द विभाग को भेजें.’
बैंक अब अपनी ट्रांसफर पॉलिसी को ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इससे कर्मचारी यह जान सकेंगे कि उनका ट्रांसफर क्यों और कैसे किया जाएगा. इसके अलावा कई बैंक ट्रांसफर प्रोसेस को ऑटोमेशन मोड में कर रहे हैं. बैंकों की तरफ से कर्मचारियों को ट्रांसफर पॉलिसी की जगह के बारे में अपनी पसंद देने का विकल्प भी दिया जाता है. बैंकों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को पास के स्टेशन पर ट्रांसरफ करने की कोशिश रहती है.