Jodhpur News: शिल्पा शेट्टी को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, सलमान के खिलाफ सुनवाई टली

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Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के मामले में आईपीएससी की धारा 153 ए के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला 2017 में चूरू निवासी अशोक पवार द्वारा दर्ज करवाया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिल्पा शेट्टी ने 2013 में अभिनेता सलमान खान के साथ एक टीवी इंटरव्यू के दौरान विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। इससे वाल्मीकि समुदाय के भावनाएं आहत हुईं और असंतोष फैला।

मामले में न्यायाधीश अरुण मोगा की एकल खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एफआईआर में लगाए गए आरोप को कानूनी रूप से अपराध साबित नहीं करने तथा पर्याप्त तथ्य नहीं होने पर खारिज कर दिया। वहीं अभिनेता सलमान खान के मामले में सुनवाई टल गई। उन्होंने प्राथमिकता को चुनौती दे रखी थी लेकिन क्योंकि सलमान खान के अन्य राज्यों में भी मामले दर्ज हैं, इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी दाखिल कर रखी है और इसीलिए हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई टाल दी है।