पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी को हाईकोर्ट से लगा झटका , हाईकोर्ट ने याचिका की ख़ारिज |

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बिलासपुर | छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस जे के मुखिया अजीत जोगी को  बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है । हाईकोर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी , जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है । सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने जवाब पेश करते हुए बताया कि छानबीन समिति का अंतिम फैसला आ गया है । इसलिए यह प्रकरण कोर्ट में चलने योग्य नहीं है । याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन ने कोर्ट में बताया कि अजित जोगी ने 20 तारीख को हाईपॉवर के समक्ष एक आवेदन पेश किया था, जिसे कंसीडर नही किया गया है । दलिलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया ।


गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कंवर आदिवासी होने के प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है । अजीत जोगी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी । 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की तत्कालीन रमन सिंह सरकार को पूर्व आईएएस अधिकारी जोगी की जाति का पता लगाने के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था । जून, 2017 में कमेटी ने अपनी जांच में जोगी को आदिवासी नहीं माना । इसके खिलाफ जोगी हाई कोर्ट पहुंच गए । 2018 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दूसरी बार उच्चाधिकार स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया था । अब दूसरी बार गठित की गई उच्चधिकार स्क्रूटनी कमेटी ने यह भी साफ कर दिया है कि अब जोगी के लिए अनुसूचित जाति के लाभ की पात्रता नहीं होगी ।