साउथ अभिनेता दर्शन को सनसनीखेज रेणुकास्वामी हत्या मामले में गिरफ्तार किए जाने के चार महीने बाद बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। अभिनेता को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई। दर्शन ने रीढ़ की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी और अभिनेता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने उन्हें राहत प्रदान कर दी।
दर्शन, रेणुकास्वामी हत्या मामले में मुख्य आरोपी है। 21 अक्तूबर को पीठ दर्द की शिकायत के बाद दर्शन को कर्नाटक के बेल्लारी स्थित विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया और तब डॉक्टरों ने उन्हें रीढ़ की सर्जरी कराने की सलाह दी। भारी सुरक्षा के बावजूद, अस्पताल के बाहर पुलिस वाहन से उतरते ही अभिनेता को उनके प्रशंसकों ने घेर लिया।
इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने दर्शन को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है। यह बयान इस आरोप के बारे में दिया गया था कि दर्शन ने रेणुकास्वामी की हत्या के सबूत नष्ट करने के लिए पैसे दिए थे।
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दर्शन ने पहले रेणुकास्वामी को प्रताड़ित करने की बात कबूल की थी। 3,991 पन्नों की चार्जशीट के अनुसार, दर्शन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने रेणुकास्वामी को पेड़ की टहनी से मारा और उसके सिर, छाती और गर्दन के पास लात भी मारी। अभिनेता ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपने कुछ प्रशंसकों से रेणुकास्वामी का अपहरण करने और उसे सबक सिखाने के लिए कहा था।
यह सब तब शुरू हुआ, जब रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर अभिनेत्री को अश्लील संदेश भेजे, जिससे दर्शन नाराज हो गए। रेणुकास्वामी, पवित्र का प्रशंसक होने का दावा करता था। कथित तौर पर दर्शन, पविता के साथ लिव इन में रहते थे और नाराज दर्शन ने मृतक को प्रताड़ित किया। रेणुकास्वामी का क्षत-विक्षत शव 8 जून को बेंगलुरु के एक नाले में मिला था। दर्शन को अब जमानत मिल गई है, जबकि गौड़ा अभी भी जेल में हैं।