नान घोटाला – हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा , किस नियम के तहत किया गया SIT का गठन |

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बिलासपुर / छत्तीसगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटले की जांच के लिए गठित की गई SIT पर रोक लगाने दाखिल याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कथित नान घोटाले की एसआईटी जांच को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने याचिका दाखिल की है। चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की।  चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच (डीबी) ने सरकार से पूछा है कि किस अधिकार के तहत एसआइटी का गठन किया गया है। कोर्ट ने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया। साथ ही सरकार को किसी व्यक्ति को बड़ा नुकसान न हो इसे ध्यान में रखते हुए जांच करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई एक मार्च को होगी।  कौशिक ने याचिका में कहा है कि मामले में एसीबी जांच पूरी होने के बाद चालान व पूरक चालान पेश किया जा चुका, ट्रायल चल रहा है। 70 लोगों की गवाही हो चुकीं, ऐसे में एसआईटी जांच गलत है।  नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में करीब 36  हजार करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप पर 2015 में एसीबी में दर्ज मामले की जांच के लिए 4 जनवरी 2019 को एसआईटी बनाई गई थी।