Traffic Rules: एक्सप्रेस-वे पर की लापरवाही तो लगेगा हजारों का चूना, जानें कार से ट्रक तक कितने का कटेगा चालान?

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नई दिल्ली: Traffic Rules: कार, बाइक या कोई भी वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स का पालन करना जरूरी है. अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस आपका चालान कट सकती है. वहीं कभी-कभी लोग ये सोचकर यातायात नियमों का उल्लंघन कर देते हैं कि ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि ये नियम उनकी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं.

अगर आप आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं, तो अपनी गाड़ी की स्पीड का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप स्पीड लिमिट से ज्यादा पर गाड़ी चलाते हैं, तो यूपी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है. इसके लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड चेक करते हुए नजर आ रही है.

एक्सप्रेसवे पर गाड़ी को चलाने की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है. वहीं अगर कोई वाहन इस लिमिट से ज्यादा की स्पीड पर गाड़ी चलाता है, तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. हल्के वाहनों पर स्पीड लिमिट से ज्यादा पर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का चालान कटता है. वहीं भारी वाहनों के लिए ये स्पीड लिमिट 60 kmph है और इन वाहनों के ओवरस्पीडिंग करने पर 4000 रुपये का चालान कटता है.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का सफर 302 किलोमीटर का है. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) द्वारा साल 2019 में जारी किए गए बिल के मुताबिक, इस 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से अगर कोई कार तीन घंटे से पहले बाहर निकल जाती है, तो उसका चालान कटना तय है, क्योंकि कारों के लिए स्पीड लिमिट 100 kmph है. इस नियम को साल 2019 में तुरंत ही तब लागू कर दिया गया था जब एक प्राइवेट बस, जो 60 पैसेंजर्स के साथ तेज रफ्तार से दौड़ते हुए एक ट्रक के साथ भिड़ गई. वहीं इस घटना में दो बच्चों और एक महिला समेत सात लोगों की मौत हुई थी.