Supreme Court: बिना कोर्ट की इजाजत 1 अक्तूबर तक देश में नहीं होगी बुलडोजर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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नई दिल्ली: Supreme Court: योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है. अब राज्य बगैर इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं ले पाएंगे. बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा.

हालांकि, बुलडोजर एक्शन वाले अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में राज्य सरकारों को बुलडोजर एक्शन के लिए छूट दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उसका यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा. यानी सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती है.

एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मध्य प्रदेश में जितनी बुलडोजर की कार्यवाही की गई है, उसमें सभी सम्प्रदाय के लोग शामिल हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे क‍िसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. हालांक‍ि, कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा. सर्वोच्‍च अदालत 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट उन याच‍िकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कुछ मामलों को चुनौती दी गई है. याच‍िकाकर्ताओं का आरोप है क‍ि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. क्र‍िमिनल केस में आरोपी होने पर ही उनके घर ग‍िरा दिए जा रहे हैं. यह संव‍िधान की मूल भावना का उल्‍लंघन है.