सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर, दंतेवाड़ा कलेक्टर ने NMDC पर लगाया 16 अरब रुपये का पेनाल्टी, 15 दिन के भीतर करना होगा जमा…

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रायपुर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में राज्य सरकारों को खनिज रायल्टी का अधिकार दिए जाने के बाद दंतेवाड़ा कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई कर दी है. एनएमडीसी किरंदुल काम्प्लेक्स को गुरुवार को नोटिस जारी कर स्वीकृत खनिपट्टों में अनियमितताओं पर 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख 52 हजार 482 रुपए की पेनाल्टी जमा करने कहा है.

कलेक्टर की ओर से एनएमडीसी के अधिशासी निदेशक (ईडी) को जारी पत्र में ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में डिपाजिट नं 14 एमएल रकबा 322.368 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत लौह अयस्क के खनिपट्टा का जिक्र करते हुए इस संबंध में जारी नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं होने की बात कही गई है.

इसके साथ ही कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ खनिज (उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के विभिन्न नियमों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए खनिज के बाजार मूल्य एवं रायल्टी सहित कुल 16,20,49,52,482 रुपए आरोपित किए जाने की जानकारी दी गई है. इस राशि को 15 दिन के भीतर जमा करना कहा गया है. मामले में दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि भंडारण नियमों का उल्लंघन हुआ है, उस संबंध में प्रावधानों के अनुसार पेनल्टी लगाई गई है.